लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर हलचल तेज होने की उम्मीद है।
14 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव में देरी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की पूरी समय-सारिणी निर्धारित करने और तय समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने की अपेक्षा जताई है।
तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी चुनाव प्रक्रिया
पंचायत चुनाव में देरी और चुनाव होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चुनाव की समयसीमा और आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे भी सामने आए।
अदालत ने निर्देश दिया कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराए जाएं। इसके साथ ही आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को भी निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया है।








